Congress नेता Rahul Gandhi को Modi Surname वाले बयान पर Surat Court ने सुनाई दो साल की सज़ा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम बयान वाले केस में सूरत सेशंस कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। हालांकि कोर्ट ने सजा पर 30 दिन की रोक लगाते हुए उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी.इसलिए राहुल गांधी इस मामले में जेल जाने से फिलहाल बच गए हैं।

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