कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम बयान वाले केस में सूरत सेशंस कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। हालांकि कोर्ट ने सजा पर 30 दिन की रोक लगाते हुए उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी.इसलिए राहुल गांधी इस मामले में जेल जाने से फिलहाल बच गए हैं।