दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने क्रिकेटर शिखर धवन को उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक की मंजूरी दे दी है. कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता यानी कि शिखर धवन मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक के हकदार है. कोर्ट के धवन की 11 साल पुरानी शादी को खत्म करते हुए कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए सहमत हुए थे और उनकी शादी बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है और वे अगस्त 8, 2020 से पति-पत्नी के रूप में नहीं रह रहे हैं.