नेशनल शूटर रह चुकी तारा शाहदेव को आखिरकार इंसाफ मिल गया। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने तारा शाहदेव प्रताणना मामले में सजा का ऐलान कर दिया। अदालत ने तारा के पूर्व पति रंजीत कोहली उर्फ रकिबुल हसन को आजीवन कारावास, सास कौशल रानी को 10 साल की सजा देते हुए 50 हजार का जुर्माना लगाया। वहीं पूर्व रजिस्ट्रार मुस्ताक अहमद को 15 साल सश्रम कारावास के साथ 50 हजार जुर्माने की सजा मिली है। सीबीआई की विशेष अदालत ने तीनों को साजिशन जबरन धर्म परिवर्तन करने, धोखे में रखकर शादी करने, मारपीट, गाली गलौज और कुत्ते से कटवाने का दोषी पाया है।