News Ki Pathshala: आरक्षण खत्म होने की डेट आने वाली है ? | Sushant Sinha | EWS Reservation | Hindi News
Updated Nov 7, 2022, 09:59 PM IST
Supreme Court की पांच-न्यायाधीशों की बेंच ने संविधान के 103 वें संशोधन अधिनियम 2019 (Constitution's 103rd Amendment Act 2019) की वैधता को बरकरार रखा, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 10% EWS आरक्षण (शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% EWS Reservation) दिया गया है। सोमवार (सात नवंबर, 2022) को यह फैसला तीन-दो से आया है। बता दें कि पांच जजों वाली बेंच में तीन जस्टिस अधिनियम को बरकरार रखने के पक्ष में रहे, जबकि सीजेआई यूयू ललित समेत दो न्यायाधीश ने इसपर असहमति जताई।#NewsKiPathshala #EWSReservation #SushantSinha #HindiNews #TimesNowNavbharat