News Ki Pathshala with Sushant Sinha | Election Commission of India (ECI) की स्वतंत्रता से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले में 5 Judges की एक संविधान पीठ जल्द ही फैसला सुनाएगी। जनवरी 2015 में, एडवोकेट अनूप बरनवाल ने एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि ECI के सदस्यों को नियुक्त करने की मौजूदा प्रणाली असंवैधानिक है। वर्तमान में, कार्यपालिका को नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है, जिसके बारे में जनहित याचिका का दावा है कि इसने समय के साथ ईसीआई की स्वतंत्रता को कम कर दिया है।