Opinion India Ka : मुस्लिम पक्ष की अर्जी...'फट' गई पर्ची !

Opinion India Ka: Allahabad High Court ने Gyanvapi परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी/देवताओं की मूर्तियों की नियमित पूजा अर्चना के अधिकार की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई लायक माना. इसके साथ ही कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है. देखिए Times Now Navbharat पर पूरी खबर..

© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited