Rashtravad | Varanasi की एक अदालत ने बुधवार (24 जनवरी) को कहा कि Gyanvapi Masjid पर Archaeological Survey of India (ASI) की Survey Report Hindu और Muslim दोनों पक्षों को उपलब्ध कराई जाएगी। कोर्ट ने कहा कि पक्षों को रिपोर्ट अपने पास न रखने और रिपोर्ट मिलने के बाद इसे सार्वजनिक न करने का हलफनामा देना होगा. यह आदेश जिला जज एके विश्वेश ने दिया. मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से अपील की थी कि सर्वे रिपोर्ट पक्षकारों के पास होनी चाहिए और इसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। ASI ने Gyanvapi Masjid Complex में किए गए Scientific Survey पर अपनी रिपोर्ट 19 दिसंबर, 2023 को वाराणसी कोर्ट में सौंपी थी।