Rashtravad | टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर भावना किशोर की गिरफ्तारी मामले में मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट सुनवाई जारी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि जज ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ड्राइवर और कैमरामैन की गिरफ्तारी गैर-कानूनी थी। उन्हें गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजना था। कोर्ट ने मान सरकार से पूछा कि उसने भावना के अलावा ड्राइवर और कैमरामैन को गिरफ्तार क्यों किया?