Sawal Public Ka With Navika Kumar | Times Now Navbharat की रिपोर्टर भावना किशोर की गिरफ्तारी मामले में मंगलवार को Punjab And Haryana High Court सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने Punjab Government को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि जज ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ड्राइवर और कैमरामैन की गिरफ्तारी गैर-कानूनी थी। उन्हें गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजना था। कोर्ट ने मान सरकार से पूछा कि उसने भावना के अलावा ड्राइवर और कैमरामैन को गिरफ्तार क्यों किया? आज नवभारत के ऑफिस में भावना का जोरदार स्वागत हुआ |