Oct 11, 2022

आपके पास भी है PAN, तो ऐसे बचाएं 10,000 रु

Medha Chawla

अहम है पैन कार्ड

स्थायी अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड नागरिकों के लिए सबसे अहम दस्तावेजों में से एक है। यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया जाता है।

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नियमों का सख्ती से करें पालन

सरकार ने पैन के कुछ नियम भी बनाए हैं, जिनका उल्लंघन करने से आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। अगर आपके पास दो PAN Card हैं, तो आपको एक सरेंडर करना होगा।

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पैन को कैसे करें सरेंडर?

सबसे पहले tin-nsdl.com पर जाएं और सर्विस टैब पर पैन को क्लिक करें। यहां 'पैन डेटा में बदलाव या सुधार' के तहत 'अप्लाई' पर क्लिक करें।

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अगला विकल्प

अब 'एप्लिकेशन टाइप' में 'मौजूदा पैन डेटा में बदलाव या सुधार, रिप्रिंट पैन कार्ड (मौजूदा पैन डेटा में कोई बदलाव नहीं)' का विकल्प चुनें।

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सबमिशन

जानकारी, कैप्चा कोड दर्ज करके 'सबमिट' पर क्लिक करें। 'कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म' पर क्लिक करें और डिटेल विवरण भरें। आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई तस्वीर को अपलोड करके पेमेंट करें।

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एकनॉलेजमेंट

अब उस पैन का उल्लेख करें जिसे आप सरेंडर करना चाहते हैं। पहचान और पते के प्रमाण के रूप में दस्तावेज अपलोड करके एकनॉलेजमेंट डाउनलोड करें।

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अंतिम स्टेप

Protean eGov टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को एकनॉलेजमेंट और दो पासपोर्ट साइज फोटो भेजें।

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