Feb 15, 2023
आम तौर पर हर कोई पर्सनल लोन, कंज्यूमर ड्यरेबल लोन या होम लोन लेता है। लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब ईएमआई समय पर चुकता नहीं होती
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आमतौर पर बैंक ईएमआई मिस होने पर लेट फीस के तौर पर जुर्माना लगाते हैं और यह रकम 1 से 2 फीसद पेनल्टी के तौर पर होती है।
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आरबीआई का कहना है कि बैंकों को अब विस्तार से जानकारी देनी होगी। किस्त में देरी पर किया गया भुगतान अलग होगा।
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आरबीआई ने कहा कि जल्द ही इस संबंध में ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी की जाएगी। खास बात यह है कि जुर्माने को खास पीनल इंटरेस्ट के तौर पर नहीं वसूला जाएगा।
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ईएमआई में देरी होने पर बैंक पीनल इंटरेस्ट के तौर पर जुर्माने की वसूली करते हैं जो एक से दो फीसद होता है और इसे मूल राशि में जोड़ दिया जाता है।
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ईएमआई में मिस होने पर पीनल इंटरेस्ट को सालाना आधार पर गणना की जाती है। अगर एनुअल पीनल इंटरेस्ट 24 फीसद और ईएमआई की राशि 10 हजार हो तो दो फीसद के हिसाब से 200 रुपय देना होगा।
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अगर आप से ईएमआई अदा करने में चूक होती है तो बैंक से संपर्क कर सकते हैं। ऐसी सूरत में बैंक 3 से 6 महीने की छूट देते हैं।
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आम तौर पर जब आप समय ईएमआई नहीं चुका पाते हैं तो रिकवरी एजेंट्स परेशान करना शुरू कर देते हैं।
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