Feb 15, 2023

EMI हुई मिस तो ना हों परेशान, अब बैंक नहीं कर पाएंगे ये काम !

Medha Chawla

हर किसी को लोन की पड़ती है जरूरत

आम तौर पर हर कोई पर्सनल लोन, कंज्यूमर ड्यरेबल लोन या होम लोन लेता है। लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब ईएमआई समय पर चुकता नहीं होती

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1 से 2 फीसद पेनल्टी

आमतौर पर बैंक ईएमआई मिस होने पर लेट फीस के तौर पर जुर्माना लगाते हैं और यह रकम 1 से 2 फीसद पेनल्टी के तौर पर होती है।

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ना हों परेशान

आरबीआई का कहना है कि बैंकों को अब विस्तार से जानकारी देनी होगी। किस्त में देरी पर किया गया भुगतान अलग होगा।

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जल्द जारी होगी गाइडलाइन

आरबीआई ने कहा कि जल्द ही इस संबंध में ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी की जाएगी। खास बात यह है कि जुर्माने को खास पीनल इंटरेस्ट के तौर पर नहीं वसूला जाएगा।

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बैंक मूल राशि में कर देते हैं एड

ईएमआई में देरी होने पर बैंक पीनल इंटरेस्ट के तौर पर जुर्माने की वसूली करते हैं जो एक से दो फीसद होता है और इसे मूल राशि में जोड़ दिया जाता है।

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पीनल इंटरेस्ट की सालाना आधार पर गणना

ईएमआई में मिस होने पर पीनल इंटरेस्ट को सालाना आधार पर गणना की जाती है। अगर एनुअल पीनल इंटरेस्ट 24 फीसद और ईएमआई की राशि 10 हजार हो तो दो फीसद के हिसाब से 200 रुपय देना होगा।

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बैंक 60 दिन का देते हैं समय

अगर आप से ईएमआई अदा करने में चूक होती है तो बैंक से संपर्क कर सकते हैं। ऐसी सूरत में बैंक 3 से 6 महीने की छूट देते हैं।

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रिकवरी एजेंट्स करते हैं परेशान

आम तौर पर जब आप समय ईएमआई नहीं चुका पाते हैं तो रिकवरी एजेंट्स परेशान करना शुरू कर देते हैं।

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