Nov 18, 2022
अगर ट्रेन में यात्रा के दौरान सामान चोरी हो जाए तो ट्रेन में मौजूद टीटी, अटेनडेंट, एस्कॉर्ट पुलिस की मदद से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
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रेल मदद एप के जरिए ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की जा सकती है।
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चलती ट्रेन में सामान खोने पर आरपीएफ और टीटी से एफआईआर का फॉर्म लेकर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
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अगर एफआईआर दर्ज होने के बाद 6 महीने तक कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर उपभोक्ता फोरम में भी शिकायत की जा सकती है।
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अगर रेलवे के तरफ से कार्रवाई नहीं होती है, तो उपभोक्ता फोरम मुआवजे का भी आदेश दे सकता है।
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ऐसा नही है कि केवल ट्रेन में चोरी होने पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। प्लेटफॉर्म पर भी सामान चोरी पर रेलवे पुलिस को शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
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