Nov 18, 2022

ट्रेन में सामान हुआ चोरी, मिलेगा मुआवजा

प्रशांत श्रीवास्तव

कोच में मौजूद टीटी और पुलिस बल करेंगे मदद

अगर ट्रेन में यात्रा के दौरान सामान चोरी हो जाए तो ट्रेन में मौजूद टीटी, अटेनडेंट, एस्कॉर्ट पुलिस की मदद से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

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ऑनलाइन कर सकते हैं एफआईआर

रेल मदद एप के जरिए ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की जा सकती है।

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फॉर्म लेकर दर्ज कराएं शिकायत

चलती ट्रेन में सामान खोने पर आरपीएफ और टीटी से एफआईआर का फॉर्म लेकर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

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कार्रवाई न होने पर करें ये काम

अगर एफआईआर दर्ज होने के बाद 6 महीने तक कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर उपभोक्ता फोरम में भी शिकायत की जा सकती है।

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मिल सकता है मुआवजा

अगर रेलवे के तरफ से कार्रवाई नहीं होती है, तो उपभोक्ता फोरम मुआवजे का भी आदेश दे सकता है।

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इस समय भी दर्ज होगी शिकायत

ऐसा नही है कि केवल ट्रेन में चोरी होने पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। प्लेटफॉर्म पर भी सामान चोरी पर रेलवे पुलिस को शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

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