80C में IT Return के समय Stamp Duty से ऐसे बचा सकते हैं Tax

रवि वैश्य

Feb 1, 2023

Tax Benefits on Stamp Duty

स्टाम्प ड्यूटी जैसे कुछ खर्चे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत टैक्स बचाने में मदद करते हैं

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Stamp Duty Tax छूट

स्टाम्प ड्यूटी टैक्स छूट उन लोगों को मिलने वाली आयकर छूट (IT Rebate) है, जिन्होंने उसी वित्तीय वर्ष में प्रॉपर्टी की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किया है

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दावा कब किया जा सकता है?

धारा 80C के तहत स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क कटौती (Registration Charges) का दावा कब किया जा सकता है?

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जब इन खर्चों के लिए वास्तविक भुगतान

स्टांप शुल्क (Stamp Duty) और पंजीकरण शुल्क पर कटौती का दावा केवल उस वर्ष (Same Year) में किया जा सकता है जब इन खर्चों के लिए वास्तविक भुगतान किया जाता है

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IT Return में इस कटौती का दावा

केवल एक व्यक्ति और एक एचयूएफ (HUF) अपने आयकर रिटर्न में इस कटौती का दावा कर सकते हैं

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1,50,000 लाख रुपये

धारा 80C के तहत संयुक्त मालिक व्यक्तिगत रूप से 1,50,000 रुपये तक के घर की संपत्ति को साझा करने वाले अनुपात में खर्चों में कटौती का दावा कर सकते हैं

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Home Loan पर Stamp Duty Tax छूट

अगर आपका कोई होम लोन चल रहा है, तो भी आप स्टाम्प ड्यूटी छूट का लाभ उठा सकते हैं वैसे आप प्रॉपर्टी का निर्माण पूरा होने के बाद ही स्टाम्प ड्यूटी छूट क्लेम कर सकते हैं

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तो Tax Benefits पहले दिन से लागू होंगे

अगर आपने रेडी-टू-मूव-इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी है, तो आपके स्टाम्प ड्यूटी टैक्स बेनिफिट्स पहले दिन से लागू होंगे

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Joint Owner के लिए Double स्टाम्प ड्यूटी Tax छूट

अगर आपने अपने पति या पत्नी के साथ संयुक्त स्वामित्व वाली प्रॉपर्टी (Joint Property) खरीदी है, तो आप दोनों प्रत्येक 1.50 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी कर छूट का दावा कर पायेंगे

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लॉक-इन पीरियड

रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचने के लिए 5 साल की लॉक-इन पीरियड होती है, जिसके लिए आपने स्टाम्प ड्यूटी पर टैक्स छूट का क्लेम किया है

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छूट केवल घर की खरीद-बिक्री पर मान्य

कटौती केवल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज (Residential Property) के लिए उपलब्ध है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए नहीं यानी ये इसके अंतर्गत नहीं आती हैं

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