Jun 29, 2024
घर को किराये पर देने से पहले मकान मालिक रेंट अग्रीमेंट बनवाते हैं, ताकि उनके घर पर किरायेदार कब्जा न कर सके।
Credit: Canva
रेंट अग्रीमेंट मकान मालिक और किराएदार के बीच ऐसा दस्तावेज है, जिसमें मकान पर किराए देने के लिए शर्तें होती है।
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मकान मालिक और किराएदार के बीच हुए समझौते में रेंट एग्रीमेंट में मंथली रेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, एग्रीमेंट का कार्यकाल और भी कई शर्तें होती हैं।
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किरायेदार मकान पर कब्जा से बचने के लिए कई मकान मालिक लीज एंड लाइसेंस एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट का विकल्प भी अपनाना शुरू कर दिया है।
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लीज एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत प्रोपर्टी मालिक तय समय के लिए अपनी प्रॉपर्टी को लीज पर लेनेवाले को सौंप देता है।
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लीज एंड लाइसेंस भी काफी हद तक रेंट या लीज अग्रीमेंट या किरायानामे की तरह ही होता है। इसमें मकान मालिक को लाइसेंसर और किरायेदार को लाइसेंसी लिखा जाता है।
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लीज एंड लाइसेंस अग्रीमेंट कुछ दिनों से लेकर 10 साल की अवधि के लिए बनवाया जा सकता है। खासकर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को किराये देने पर किया जाता है।
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लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट के तहत मकान मालिक के पास प्रॉपर्टी में प्रवेश कर इसका इस्तेमाल करने का अधिकार होता है। किरायेदार इसका विरोध नहीं कर सकता है।
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रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट कम से कम 11 महीने का साल के लिए बनवाना होता है। इसके तहत मकान मालिक या किराएदार मनमानी नहीं कर सकता है।
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