Feb 17, 2023
सिक्किम को संविधान के अनुच्छेद 371F के तहत विशेष राज्य का दर्जा हासिल है।
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विशेष दर्जे के तहत सिक्किम के रहने वाले लोगों को एक रुपये भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है।
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राज्य में खुद का Sikkim Income Tax Manual 1948 लागू हुआ। ऐसे में उन्हें केंद्र को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था। जिसमें 2008 में बदलाव भी हुआ।
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विशेष दर्जे के कारण पैन के मामले में सिक्किम को लोगों को छूट मिली हुई है।
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सेबी ने इसी आधार पर शेयर बाजार और म्युचुअल फंड में बिना पैन के निवेश की छूट दे रखी है।
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साल 1975 में भारत में सिक्किम का विलय हुआ था। इसके तहत सिक्किम के राजा चोग्याल का भारत सरकार के साथ समझौता हुआ ।
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साल 2008 में सिक्किम को लेकर बजट में नए प्रावधान किए गए और उसके आधार पर उनको इनकम टैक्स की छूट जारी रही।
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इनकम टैक्स में छूट का फायदा केवल सिक्किम के मूल निवासियों को ही मिलता है।
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