Feb 17, 2023

भारत के इस राज्य के लोग नहीं देते इनकम टैक्स,पैन भी जरूरी नहीं

Prashant Srivastav

सिक्किम को स्पेशल दर्जा

सिक्किम को संविधान के अनुच्छेद 371F के तहत विशेष राज्य का दर्जा हासिल है।

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एक रुपये भी नहीं देना पड़ता टैक्स

विशेष दर्जे के तहत सिक्किम के रहने वाले लोगों को एक रुपये भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है।

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अपना टैक्स मैन्युअल

राज्य में खुद का Sikkim Income Tax Manual 1948 लागू हुआ। ऐसे में उन्हें केंद्र को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था। जिसमें 2008 में बदलाव भी हुआ।

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पैन में भी राहत

विशेष दर्जे के कारण पैन के मामले में सिक्किम को लोगों को छूट मिली हुई है।

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बिना पैन कर सकते हैं ये काम

सेबी ने इसी आधार पर शेयर बाजार और म्युचुअल फंड में बिना पैन के निवेश की छूट दे रखी है।

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इस साल सिक्किम का हुआ विलय

साल 1975 में भारत में सिक्किम का विलय हुआ था। इसके तहत सिक्किम के राजा चोग्याल का भारत सरकार के साथ समझौता हुआ ।

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2008 में नया प्रावधान

साल 2008 में सिक्किम को लेकर बजट में नए प्रावधान किए गए और उसके आधार पर उनको इनकम टैक्स की छूट जारी रही।

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केवल मूल निवासियों को छूट

इनकम टैक्स में छूट का फायदा केवल सिक्किम के मूल निवासियों को ही मिलता है।

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