Jan 6, 2025
देश में ज्यादातर लोग इनकम टैक्स और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) के बीच के अंतर को नहीं समझ पाते हैं।
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आमतौर पर लोगों को लगता है कि इनकम टैक्स और आईटीआर दोनों एक ही चीज है लेकिन ऐसा नहीं है।
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इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, जिसे सरकार किसी व्यक्ति की इनकम पर वसूलती है।
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इनकम की कैलकुलेशन करके उसके मुताबिक टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से टैक्सपेयर की होती है।
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वहीं, भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा किए जाने वाले फॉर्म को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) कहते हैं।
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आईटीआर के जरिए एक व्यक्ति किसी वित्त वर्ष के दौरान अपनी कमाई और टैक्स का ब्योरा देता है।
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इस फॉर्म में जमा करने वाले व्यक्ति की इनकम और उस पर लगने वाले टैक्स की जानकारी होती है।
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अगर आपकी आमदनी टैक्स के दायरे में नहीं आती तो आपके लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं है।
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हालांकि, अगर आप आईटीआर भरते हैं तो इसका फायदा लोन या अन्य किसी जरूरत के वक्त मिलता है।
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