Oct 5, 2024
शेयर बाजार में निवेश पर एक नहीं बल्कि कई तरह के टैक्स लगाए जाते हैं।
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आपने जैसे ही शेयर बाजार में एंट्री की, आपको कम से कम पांच तरह के टैक्स तो चुकाने ही होंगे।
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कैपिटल गेन टैक्स दो तरह का लगता है, एक लॉन्ग टर्म और दूसरा शॉर्ट टर्म।
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सेक्युरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स या एसटीटी ऐसा टैक्स है, जो हर किसी को चुकाना होता है। चाहे आपको शेयर बाजार में निवेश पर घाटा हुआ हो या मुनाफा।
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जीएसटी ब्रॉकरेज, सेबी चार्ज और ट्रांजेक्शन चार्ज पर वसूला जाता है। ब्रॉकरेज के अलावा सेबी चार्ज और ट्रांजेक्शन चार्ज पर भी जीएसटी वसूला जाता है। इस समय सेबी का चार्ज 0.0001% है।
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शेयर बाजार में जब भी किसी शेयर की बिक्री या ट्रांसफर होता है, उस पर स्टाम्प ड्यूटी अप्लाई होती है।
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यदि कोई शेयरहोल्डर कंपनी से डिविडेंड ले रहा है तो उसे उस आमदनी पर टैक्स चुकाना होगा।
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डिविडेंड इनकम से कुल कमाई 5,000 रुपये या इससे ज्यादा है, तो डिविडेंड पेमेंट करने वाली कंपनी 10 फीसदी के हिसाब से टीडीएस भी काटेगी।
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