Oct 15, 2024
राजधानी दिल्ली में ठंड आते ही प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है। ऐसे में दीवाली को देखते हुए दिल्ली प्रदूषण नियमंत्र समिति ने एक जनवरी, 2025 तक पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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ग्रैप यानी Graded Response Action Plan, जो प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से उठाए जाने वाले एहतियाती कदम होते हैं।
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दिल्ली का एक्यूआई 200 के पार जाने की वजह से ग्रैप-1 लागू किया गया है।
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दिल्ली में ग्रीन पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है और इसमें ग्रीन पटाखे भी शामिल हैं। ऐसे में दिल्ली में इन्हें ऑनलाइन माध्यमों से भी नहीं खरीदा जा सकेगा।
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ग्रैप को चार चरणों में विभाजित किया गया है। जब AQI 200 से 300 तक होता है तो पहला चरण, 301 से 400 तक में दूसरा चरण, 401 से 450 तक में तीसरा चरण और 450 से ज्यादा होने पर चौथा चरण लागू होता है।
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हालांकि, इसे सरकार ही लागू करती है और प्रदूषण की समस्या का फौरी निपटान करने के लिए जरूरी प्रतिबंध लगाती है।
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दिल्ली में अभी ग्रैप-1 लागू हुआ है। जिसके तहत होटलों और रेस्त्रां में कोयला और जलाऊ लकड़ी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही पुरानी पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों के संचालन पर भी सख्ती लागू की गई।
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