Oct 6, 2023
क्या है चर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव लव जिहाद केस, जिसमें 9 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
Credit: Social-Media
राष्ट्रीय शूटर तारा शाहदेव धर्म परिवर्तन मामले में मुख्य आरोपी रकीबुल हसन परिवर्तित नाम रणजीत कोहली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुस्ताक अहमद को 15 साल की सजा एवं रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली की मां कौशल रानी को 10 साल की कोर्ट ने सुनाई सजा।
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तारा शाहदेव झारखंड की राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज थीं। नेशनल लेवल पर खेलने के दौरान ही तारा की मुलाकात होटवार में रकीबुल हसन से हुई थी। रकीबुल अपना वास्तविक नाम छिपाकर रंजीत कोहली के तौर पर तारा से मिलता था।
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तत्कालीन विजिलेंस रजिस्ट्रार (रांची हाई कोर्ट) मुश्ताक अहमद और पीली बत्ती की गाड़ी में बैठकर रकीबुल हसन आता था। उनके साथ धनबाद डीएसपी और गढ़वा एसपी भी होते थे। इससे तारा रकीबुल से प्रभावित हुईं।
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यही वजह थी कि दोनों की मुलाकातें बाद में प्यार में बदल गईं। रकीबुल ने अपने मुस्लिम होने की बात तारा और उसके परिवार से छिपाकर उससे शादी कर ली।
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रकीबुल के मुस्लिम होने के शक के बाद दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ। इसके बाद रकीबुल उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा। ऐसा न करने पर तारा को कई बार पीटा गया, कुत्ते से कटवाया गया और कई दिन तक भूखा भी रखा गया।
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2014 से हाईलाइट हुए 'लव जिहाद' केस को सीबीआई ने 2015 में टेकओवर किया। इसी मामले 9 साल बाद आज सीबीआई कोर्ट ने आरोपी रकीबुल उसकी मां समेत तत्कालीन विजिलेंस रजिस्ट्रार को सजा सुनाई है।
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रकीबुल हसन के चंगुल से निकलने के बाद तारा शाहदेव ने दूसरी शादी कर ली। उनके पति संजीव राजपूत नामी इंटरनेशनल शूटर हैं और वो अपनी नार्मल जिंदगी जी रही हैं।
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