Oct 31, 2024
भारत सात देशों से अपनी स्थलीय सीमा और दो देशों से जल सीमा साझा करता है।
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लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि समुद्र में किसी देश की सीमा कैसे तय की जाती है?
इस तरह के सवाल यूपीएससी समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछ लिए जाते हैं। ऐसे में आपको इसका जवाब पता होना चाहिए।
दरअसल, सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार तय करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ था।
यह समझौता संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानूनी संधि (UNCLOS-1982) के अंतर्गत किया गया था।
किसी भी देश की समुद्री सीमा को तीन हिस्सों में बांटा जाता है। पहला आधार सीमा, दूसरा क्षेत्रीय सीमा और तीसरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है।
आधार सीमा का विस्तार देश के धरातल से 12 समुद्री मील तक होता है। इसमें उस देश के आसपास के द्वीप शामिल होते हैं।
वहीं, क्षेत्रीय सीमा देश के धरातल से 24 समुद्री मील दूरी तक होती है। इस क्षेत्र पर उस देश का पूरा अधिकार होता है।
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (EEZ) के अंदर देश किसी भी तरह का समुद्री व्यापार कर सकता है। इसकी सीमा 200 समुद्री मील यानी 370 किलोमीटर पर होती है।
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