साल भर एक ही ड्यूटी कर ली तो हो जाएंगे परमानेंट

नीलाक्ष सिंह

Mar 14, 2024

12 माह एक ड्यूटी की तो होंगे परमानेंट

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर साल भर एक ही ड्यूटी करता है, तो उसे परमानेंट कर दिया जाएगा।

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परमानेंट नौकरी देने से नहीं कर सकते इंकार

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि कोई कर्मचारी 12 माह तक​ ए​क ड्यूटी कर लेगा, तो उसे उसकी नौकरी स्थायी/परमानेंट करने से इनकार नहीं किया जा सकता है।

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जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता

इस संबंध में जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि स्थायी या बारहमासी प्रकृति का काम एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयी द्वारा नहीं किया जा सकता है।

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अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बारहमासी/स्थायी प्रकृति का काम करने के लिए नियोजित श्रमिकों को अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत उन्हें सिर्फ स्थायी नौकरी के लाभ से वंचित करने के लिए अनुबंध श्रमिक नहीं माना जा सकता है।

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महानदी कोलफील्ड का है यह मामला

यह फैसला इसलिए सामने आया है, क्योंकि महानदी कोलफील्ड में काम करने वाले सफाई मजदूरों से जुड़ा मामला कार्फी चर्चा में है।

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लाइव लॉ की रिपोर्ट

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस नरसिम्हा ने अपने आदेश में हाई कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के उस फैसले को बरकरार रखा है,

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क्या है मामला

दरअसल, महानदी कोलफील्ड्स ने इस तरह के 32 कॉन्ट्रक्ट कर्मचारियों में से 19 की नौकरी परमानेंट कर दी थी, जबकि 13 को अनुबंध कर्मी के रूप में ही छोड़ दिया था। जबकि सभी कर्मियों की ड्यूटी एक समान और एक ही प्रकृति की थी।

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स्थायी कर्मी का मिलेगा दर्जा

जिसमें रेलवे लाइन के किनारे सफाई करने वाले मजदूरों को संविदा कर्मी से हटाकर स्थायी कर्मी का दर्जा और वेतन-भत्ते का लाभ देने का आदेश दिया गया था।

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13 अनुबंध कर्मियों को किया नियमित

इसके खिलाफ यूनियन ने केंद्र सरकार और महानदी कोलफील्ड्स को ज्ञापन सौंपा लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो इंडस्ट्रियल ट्रबियूनल में मामला पहुंचा, जहां ट्रिब्यूनल ने सभी 13 अनुबंध कर्मियों को नियमित करने का आदेश दिया।

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