Nov 28, 2024
यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। यहां हर साल लाखों की संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होते हैं। हालांकि सेलेक्शन महज कुछ ही उम्मीदवारों का होता है।
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यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों का रैंक के आधार पर कई पदों पर सेलेक्शन किया जाता है। लेकिन अभ्यर्थियों के बीच इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस को लेकर काफी उत्सुकता देखी जाती है।
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एक आईएएस ऑफिसर का अधिकार क्षेत्र काफी बड़ा होता है। आए दिन इनका ट्रांसफर और पोस्टिंग होती है।
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ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि आईएएस का ट्रांसफर कौन सकता है। किसके पास ये पावर होती है। अगर आप भी नहीं जानते हैं तो यहां जान लीजिए।
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बता दें ऑल इंडिया सर्विसेज 1969 नियम के मुताबिक राज्य सरकार के तहत काम करने वाले सिविल अधिकारियों पर केंद्र कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है। जिसमें ट्रांसफर से संबंधित मामला भी शामिल होता है।
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आईएएस ऑफिसर जिस सरकार के लिए काम करते हैं उसे ट्रांसफर करने का अधिकार होता है।
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिविल सर्विसेज अफसरों की पोस्टिंग के संबंध में DOPT नियम व कानून बनाता है।
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इसके अनुसार किसी भी अफसर को दो साल से पहले नहीं हटाया जा सकता है। यदि किसी कारणवश हटाना है तो राज्य या राज्य स्तरीय सिविल सेवा बोर्ड यह फैसला लेता है।
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ट्रांसफर की स्थिति में अधिकारी को सरकार का आदेश मानना पड़ता है।
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