IAS का ट्रांसफर कौन कर सकता है, जानें किसके पास होता है ये पावर

Aditya Singh

Nov 28, 2024

सबसे कठिन परीक्षा

यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। यहां हर साल लाखों की संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होते हैं। हालांकि सेलेक्शन महज कुछ ही उम्मीदवारों का होता है।

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SSC CGL Result

इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस

यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों का रैंक के आधार पर कई पदों पर सेलेक्शन किया जाता है। लेकिन अभ्यर्थियों के बीच इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस को लेकर काफी उत्सुकता देखी जाती है।

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ट्रांसफर और पोस्टिंग

एक आईएएस ऑफिसर का अधिकार क्षेत्र काफी बड़ा होता है। आए दिन इनका ट्रांसफर और पोस्टिंग होती है।

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आईएएस ऑफिसर का ट्रांसफर कौन कर सकता है

ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि आईएएस का ट्रांसफर कौन सकता है। किसके पास ये पावर होती है। अगर आप भी नहीं जानते हैं तो यहां जान लीजिए।

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ट्रांसफर से संबंधित मामला

बता दें ऑल इंडिया सर्विसेज 1969 नियम के मुताबिक राज्य सरकार के तहत काम करने वाले सिविल अधिकारियों पर केंद्र कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है। जिसमें ट्रांसफर से संबंधित मामला भी शामिल होता है।

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जिस सरकार के लिए काम करते हैं

आईएएस ऑफिसर जिस सरकार के लिए काम करते हैं उसे ट्रांसफर करने का अधिकार होता है।

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पोस्टिंग के लिए

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिविल सर्विसेज अफसरों की पोस्टिंग के संबंध में DOPT नियम व कानून बनाता है।

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दो साल से पहले नहीं हटाया जा सकता है

इसके अनुसार किसी भी अफसर को दो साल से पहले नहीं हटाया जा सकता है। यदि किसी कारणवश हटाना है तो राज्य या राज्य स्तरीय सिविल सेवा बोर्ड यह फैसला लेता है।

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मानना पड़ता है आदेश

ट्रांसफर की स्थिति में अधिकारी को सरकार का आदेश मानना पड़ता है।

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