​भारत के इस राज्य ने बदल दी लड़कियों की शादी करने की कानूनी उम्र, क्या होगा असर

Shashank Shekhar Mishra

Aug 31, 2024

​हिमाचल सरकार ने लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दिया है।

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​हिमाचल प्रदेश में अब 21 साल की उम्र से पहले लड़की की शादी करना या करवाना अपराध होगा।

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​इसका बिल विधानसभा में पास हो गया है और अब इसे राज्यपाल के पास भेजा गया है।

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राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही यहां लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल हो जाएगी।

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​इसी के साथ हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है, जहां शादी की कानूनी उम्र को बढ़ाया गया है।

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​देश में बाल विवाह के खिलाफ 2006 से कानून है।

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​इसके तहत देश में शादी की कानूनी उम्र लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल तय है।

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इस कानून के तहत बालिग उसे माना जाता है जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा हो।

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