​किसी धोखेबाज को अब नहीं कह सकेंगे 420, जानिए क्या है माजरा

Amit Mandal

Aug 15, 2023

163 साल पुराने कानून में बदलाव

केंद्र सरकार ने भारतीय दंड संहिता को बदलकर भारतीय न्याय संहिता- 2023 लाकर 163 साल पुराने कानून में बदलाव किए हैं।

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कई धाराओं में बदलाव

इसके तहत अब कई धाराओं में बदलाव किया गया है। संसद में बिल अमित शाह ने पेश किया था।

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धोखेबाजी करने वाला 420 नहीं कहलाएगा

अब धोखेबाजी करने वाला 420 नहीं कहलाएगा क्योंकि इसकी धारा बदल गई है। धोखेबाजी के लिए अब धारा 316 लगेगी।

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हत्या की धारा भी बदली

इसी तरह अब हत्या की धारा 302 नहीं बल्कि नए प्रस्तावित कानून के तहत 101 होगी।

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मानहानि के लिए नई धारा

मानहानि के लिए धारा 499, 500 की जगह धारा 354, जबकि राजद्रोह के लिए धारा 124 ए की जगह धारा 150 लागू होगी। इसी तरह से कई धाराओं में बदलाव किया गया है।

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अपहरण-दुष्कर्म के लिए ये धाराएं

अपहरण के लिए धारा 363 की जगह धारा 135 लगेगी, इसी तरह बलात्कार के लिए धारा 375, 376 की जगह धारा 63 लगेगी।

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धारा 144 भी बदल गई

अवैध जमावड़े के लिए मशहूर धारा 144 अब पुरानी बात हो जाएगी, इसे 187 के तहत लाने का प्रस्ताव है।

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दहेज हत्या में धारा 799

छिनैती में धारा 356 की जगह अब धारा 70 लगेगी जबकि दहेज हत्या में 304 बी की जगह धार 799 लगेगी।

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भारतीय न्याय संहिता में होंगी 356 धाराएं

भारतीय न्याय संहिता में आईपीसी की 511 धाराओं के बजाय अब 356 धाराएं होंगी, जिनमें से 175 में संशोधन किया जाएगा।

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सरकार ने दिया ये तर्क

सरकार का तर्क है कि पिछले कुछ सालों में नई धाराओं और उप-धाराओं के शामिल होने से दंड संहिता भारी हो गई है। इसमें सुधार जरूरी है।

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