Aug 15, 2023
केंद्र सरकार ने भारतीय दंड संहिता को बदलकर भारतीय न्याय संहिता- 2023 लाकर 163 साल पुराने कानून में बदलाव किए हैं।
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इसके तहत अब कई धाराओं में बदलाव किया गया है। संसद में बिल अमित शाह ने पेश किया था।
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अब धोखेबाजी करने वाला 420 नहीं कहलाएगा क्योंकि इसकी धारा बदल गई है। धोखेबाजी के लिए अब धारा 316 लगेगी।
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इसी तरह अब हत्या की धारा 302 नहीं बल्कि नए प्रस्तावित कानून के तहत 101 होगी।
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मानहानि के लिए धारा 499, 500 की जगह धारा 354, जबकि राजद्रोह के लिए धारा 124 ए की जगह धारा 150 लागू होगी। इसी तरह से कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
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अपहरण के लिए धारा 363 की जगह धारा 135 लगेगी, इसी तरह बलात्कार के लिए धारा 375, 376 की जगह धारा 63 लगेगी।
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अवैध जमावड़े के लिए मशहूर धारा 144 अब पुरानी बात हो जाएगी, इसे 187 के तहत लाने का प्रस्ताव है।
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छिनैती में धारा 356 की जगह अब धारा 70 लगेगी जबकि दहेज हत्या में 304 बी की जगह धार 799 लगेगी।
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भारतीय न्याय संहिता में आईपीसी की 511 धाराओं के बजाय अब 356 धाराएं होंगी, जिनमें से 175 में संशोधन किया जाएगा।
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सरकार का तर्क है कि पिछले कुछ सालों में नई धाराओं और उप-धाराओं के शामिल होने से दंड संहिता भारी हो गई है। इसमें सुधार जरूरी है।
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