Nov 27, 2024
उदयपुर राजपरिवार के बीच विवाद अपने चरम पर पहुंच गया है जिसके बाद स्थिति को संभालने के लिए धारा 163 लागू की गई है।
Credit: ANI-
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा एकदम पुरानी भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 144 के समान है। या यूं कहें कि नए कानून में इसे धारा 163 नाम दिया गया है।
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बीएनएसएस की धारा 163 जिस स्थान पर लागू होती है वहां पर पांच या उससे ज्यादा लोगों के एकत्रित होने और हथियारों के प्रदर्शन करने पर रोक होती है।
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धारा 163 लागू होने पर किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन पर रोक लग जाती है और अगर कोई आदेश को नजरअंदाज करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है।
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उदयपुर में सिटी पैलेस के आसपास के इलाकों में धारा 163 लागू की गई है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अरविंद पोसवाल ने सिटी पैलेस के आसपास के इलाकों में शांति व्यवस्था कायम रखने की दृष्टि से यह कदम उठाया।
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चित्तौड़ में महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ का राजतिलक हुआ, लेकिन इसके बाद धूणी दर्शन को लेकर बड़ा विवाद हुआ।
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दरअसल, विश्वराज सिंह मोवाड़ अपने समर्थकों के साथ जब सिटी पैलेस में धूणी दर्शन के लिए पहुंचे तो उन्हें महल में एंट्री नहीं मिले जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और देर रात तक महल के बाहर और अंदर से खूब पथराब हुआ।
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