Nov 20, 2023
कोई पति-पत्नी तलाक लेना चाहते है, तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत अलग होने का अधिकार है।
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कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद महिला को गुजारा भत्ता मिलेगा और पति की संपत्ति का हिस्सा भी मिलता है।
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पति को एकमुश्त रकम देनी होगी। पत्नी चाहे तो हर महीने, तीन महीने या सालाना भी यह रकम ले सकती है।
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पत्नी के नाम से जितनी संपत्ति होगी, उस पर उसका एकल अधिकार होता है। ज्वेलरी भी उसी के खाते में आएगी।
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अगर उसे गिफ्ट में कैश मिला होगा, उसपर भी पत्नी का ही अधिकार होगा। ज्वाइंट संपत्ति में उसे बराबर हिस्सेदारी मिलेगी।
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तलाक के मामले में जब कोर्ट फैसला करता है तो पति की पूरी संपत्ति में पत्नी का हक एक तिहाई से पांचवां हिस्सा होता है।
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पति की मासिक सैलरी में पत्नी की गुजारे के लिए 25 फीसदी से अधिक की हिस्सेदारी नहीं मिल सकती।
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यदि दोनों की कोई संतान है तो पति और पत्नी, दोनों को ही अपनी कमाई से बच्चे के लिए अलग से पैसा देना पड़ता है।
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अगर पति ने पत्नी के नाम पर चल या अचल संपत्ति ली है, लेकिन उसे गिफ्ट नहीं किया है तो उस पर पति का हक होगा।
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