Jan 6, 2025
देश के ज्यादातर लोग घर पर चोरी होने के डर से अपनी बेशकीमती चीजें बैंक के लॉकर में रखते हैं।
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लेकिन अगर आपकी ये बेशकीमती चीजें बैंक के लॉकर से ही गायब हो जाए तब क्या होगा?
बैंक के लॉकर से चीजें गायब होने पर कौन जिम्मेदार होगा और इसका हर्जाना कौन भरेगा?
RBI के नियमों के मुताबिक, बैंक लॉकर में रखे सामान के नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार होता है लेकिन इसमें भी कुछ शर्ते हैं।
बैंक की लापरवाही या धोखेबाज कर्मचारियों की वजह से ही लॉकर में रखी चीजें गायब होनी चाहिए।
वहीं, अगर लॉकर में रखी चीजों को प्राकृतिक आपदाओं जैस भूकंप या बाढ़ में नुकसान पहुंचता है तो बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
लॉकर में रखी चीजों से जुड़ा नुकसान आग लगने, चोरी, डकैती, या इमारत ढहने जैसी घटनाओं में होता है तो इसके लिए बैंक जिम्मेदार होगा।
ध्यान रहे कि बैंक की जिम्मेदारी लॉकर के सालाना किराये के 100 गुना तक ही रहती है।
बैंक लॉकर में रखी चीजों से जुड़े किसी भी तरह के विवाद में बैंक और ग्राहक के बीच पहले से बना कॉन्ट्रैक्ट लागू होता है।
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