Jan 2, 2025
भारत में ट्रेन से लाखों लोग सफर करते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या ट्रेन छूटने पर रिफंड मिलता है कि नहीं।
Credit: istock
हां, ट्रेन छूटने के बाद आपको रिफंड मिल सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं।
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आपको ट्रेन छूटने के चार घंटे के अंदर टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट (TDR) भरना होगा।
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टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट (TDR) ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से भरा जा सकता है।
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दूसरी शर्त यह है कि टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट केवल कन्फर्म टिकट पर ही भरा जा सकता है। रेलवे द्वारा जांच के बाद ही रिफंड दिया जाता है।
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रिफंड पाने में कुछ दिनों का समय लग सकता है। इसमें 45 से 60 दिन भी लग सकते हैं। ध्यान दें कि रिफंड का पूरा पैसा वापस नहीं मिलता, बल्कि रेलवे कुछ कटौती करता है।
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यदि तत्काल टिकट कंफर्म है, तो ट्रेन छूटने के बाद रिफंड नहीं मिलेगा। वेटिंग तत्काल टिकट कैंसिल करने पर रिफंड दिया जाता है।
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यदि ट्रेन रद्द हो जाती है या बहुत ज्यादा लेट हो जाती है (तीन घंटे से ज्यादा), तो आप टिकट कैंसिल करके पूरा रिफंड पा सकते हैं।
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