Oct 28, 2024
भारत में नौकरी करते समय कर्मचारी भविष्य निधि (Employees' Provident Fund - EPF) से राशि निकालने के कुछ खास नियम हैं।
Credit: istock
इसके तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में ही आंशिक निकासी की अनुमति मिलती है। लेकिन नौकरी से दौरान PF अकाउंट से पैसा निकालने को लेकर काफी लोगों का सवाल होता है?
Credit: istock
मौजूदा EPF निकासी नियमों के अनुसार, आप अपना EPF पैसा तब तक नहीं निकाल सकते, जब तक आप वर्तमान कंपनी नहीं छोड़ देते।
Credit: istock
नियमों के अनुसार, अगर आप एक महीने तक बेरोजगार रहते हैं, तो आप अपने ईपीएफ कॉर्पस का 75% निकाल सकते हैं।
Credit: istock
वहीं दो महीने से ज्यादा बेरोजगार रहने पर 25% की शेष राशि निकाल सकते हैं।
Credit: istock
जैसा कि हमने बताया केवल रिजाइन करने (सेवानिवृत्ति नहीं) के मामले में मेंबर्स को पीएफ राशि की निकासी के लिए दो महीने की अवधि तक इंतजार करना पड़ता है। यानी 2 महीने से पहले आप पूरी राशि नहीं निकाल सकते।
Credit: istock
लेकिन मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदने या बनाने और हाई एजुकेशन जैसी इमरजेंसी में ईपीएफ अकाउंट से आंशिक निकासी की अनुमति है।
Credit: istock
निकासी प्रक्रिया के ऑनलाइन आवेदन से आपके रजिस्टर्ज बैंक अकाउंट में पीएफ राशि प्राप्त करने में लगभग 5-30 दिन लग सकते हैं।
Credit: istock
Thanks For Reading!
Find out More