Aug 20, 2024
भारत में हर टैक्सपेयर के लिए पैन कार्ड बेहद की जरूरी डॉक्यूमेंट है।
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इनकम टैक्स रिटर्न भरने के अलावा पैन कार्ड कई और काम में भी आता है।
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पैन कार्ड को लेकर लोगों के मन में कई सवाल होते हैं, जैसे क्या पैन भी एक्सपायर होता है।
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ड्राइविंग लाइसेंस और बाकी दस्तावेजों की वैलिडिटी होती है। उसके बाद उन्हें रिन्यू करवाना होता है।
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हालांकि, पैन कार्ड की एक्सपायरी डेट या वैलिडिटी नहीं होती है। यह हमेशा के लिए वैलिड रहता है।
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पैन कार्ड को लेकर नियम है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक पैन कार्ड रख सकता है।
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अगर किसी के पास दो पैन कार्ड पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है।
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पैन कार्ड इनकम टैक्स विभाग जारी करता है। इसे परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) कहा जाता है।
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