Feb 28, 2024

​हेलमेट पहनने पर भी कट जाएगा चालान, अगर इन बातों का नहीं रखा ध्यान

Pawan Mishra

हेलमेट है जरूरी

ट्रैफिक नियम हमारी सुरक्षा के लिए ही बनाए जाते हैं। चालान से बचने से ज्यादा सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है।

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​कानूनी रूप से जरूरी

मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत दो पहिया वाहन चलाने और उस पर सवारी करने वालों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है।

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​4 साल से ऊपर

अक्सर हमने बच्चों को हेलमेट न पहने हुए देखा होगा लेकिन 4 साल से ऊपर सभी लोगों के लिए हेलमेट जरूरी हो जाता है।

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कंपनियों का फर्ज

सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार वाहन निर्माता कंपनीयों को बाइक खरीदते वक्त कस्टमर को 2 हेलमेट प्रदान करवाने चाहिए।

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​टोपी नहीं हेलमेट

हेलमेट पहनने का मतलब सिर्फ सर ढकना भर नहीं है और न ही ऐसे हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए जिसे BIS की मान्यता न मिली हो।

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​स्ट्रिप है जरूरी

अक्सर लोग हेलमेट लगाकर चल देते हैं और उसकी स्ट्रिप नहीं लगाते। आपको हैरानी होगी कि स्ट्रिप न लगाने पर भी चालान होता है।

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​हाफ नहीं पूरा हेलमेट

हाफ हेलमेट को भी कानूनी रूप से मान्यता नहीं मिली है और आप केवल फुल हेलमेट का ही इस्तेमाल कर सकते हैं।

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​ISI मार्क है जरूरी

हेलमेट पर ISI मार्क होना जरूरी है और बगैर ISI निशान वाला हेलमेट पहनने पर आपका चालान हो सकता है।

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