Jan 9, 2025
भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा तय की गई है और इस रेखा से नीचे मौजूद परिवारों को भारत में BPL परिवारों के तौर पर चिन्हित किया गया है।
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अगर मासिक आय ग्रामीण इलाकों में 1,059.42 रुपये से कम और शहरी इलाकों में 1,286 रुपये से कम है तो व्यक्ति या परिवार गरीबी रेखा से नीचे है।
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हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा BPL लिस्ट से संबंधित नियम बदल दिए गए हैं।
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गरीबी रेखा से नीचे मौजूद परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और सरकार द्वारा इनके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। BPL कार्ड भी ऐसी ही एक योजना है।
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राज्य सरकार द्वारा बदले गए नियमों के बाद अब राज्य में मौजूद आर्थिक रूप से कमजोर अन्य लोग भी BPL कार्ड बनवा सकते हैं।
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ऐसे परिवार जिनमें 18 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है, जिनकी मुखिया महिला है या परिवार का मुखिया 50% या उससे अधिक दिव्यांग है, अब हिमाचल में BPL कार्ड बनवा सकते हैं।
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इसके साथ ही जिन परिवारों ने पिछले वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन काम किया है और परिवारों के कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसीमिया या किसी अन्य स्थिति से पीड़ित हैं, वो भी BPL कार्ड बनवा सकते हैं।
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BPL कार्ड वाले परिवारों को बहुत से लाभ सरकार द्वारा दिए जाते हैं। ऐसा ही एक लाभ सब्सिडी पर खाद्यान्न ऑफर करना है।
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