अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बाद कैसे क्लेम कर सकते हैं नॉमिनी, क्या है नियम

Medha Chawla

May 18, 2023

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BoM) एक सरकारी बैंक है, जिसने इस मामले पर जानकारी दी है

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अकाउंट होल्ड की मृत्यु के बाद नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को संबंधित ब्रांच जाना होगा

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नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को Unclaimed Deposits Claim Form भरना होगा

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फॉर्म भरने के साथ आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने होंगे

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इनमें पासबुक, टर्म डिपॉजिट, स्पेशल डिपॉजिट की रीसिप्ट और आपकी आईडी की जरूरत होगी

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इसके अलावा आपको अकाउंट होल्डर के डेथ सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी

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फॉर्म और जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद बैंक नीतियों के हिसाब से कार्यवाही शुरू कर देगा

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ये एक बहुत संवेदनशील प्रक्रिया होती है, इसलिए बैंक इसमें बहुत सावधान रहते हैं

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पूरे प्रोसेस के बाद बैंक मृतक की सारी जमा राशि को नॉमिनी के खाते में ट्रांसफर कर देता है

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