Nov 16, 2023
हाल के समय में अमीरों के लिए दुबई सबसे पसंदीदा जगह के रूप में उभरा है।
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1999 के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के अनुसार दुबई में घर खरीदा जा सकता है।
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दरअसल, दुबई की रियल एस्टेट में भारतीय सबसे बड़े विदेशी निवेशक हैं।
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अगर कोई भारतीय UAE में 2 मिलियन AED या उससे अधिक मूल्य की संपत्ति खरीदने पर गोल्डन वीजा मिलता है।
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यह वीजा अनिवार्य रूप से किसी को भी 10 साल तक संयुक्त अरब अमीरात में रहने की अनुमति देता है।
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दुबई में अचल संपत्ति खरीदने के लिए आपके पास पासपोर्ट और वीजा होना जरूरी है।
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दुबई मरीना में 2 BHK फ्लैट खरीदने के लिए करीब 8 से 10 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी।
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भारत के भी कई दिग्गज अरबपतियों ने दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी की है।
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FEMA के अनुसार, भारतीय UAE के निवासी हों या नहीं, दुबई में संपत्ति खरीद सकते हैं।
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