Oct 2, 2024
अक्सर लोग पढ़ाई करने या नौकरी करने शहर आते हैं और उन्हें किराए पर कमरा लेकर रहना पड़ता है।
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जब भी कोई व्यक्ति किराए पर रहना शुरू करता है तो उसका रेंट अग्रीमेंट बनवाया जाता है।
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लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिना रेंट अग्रीमेंट के आप किराए पर कितने दिन रह सकते हैं?
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रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 के तहत आप बिना रेंट अग्रीमेंट के 11 महीने तक रह सकते हैं।
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लेकिन अगर आप इससे ज्यादा लंबे समय तक किराए पर रहते हैं तो आपको रेंट अग्रीमेंट बनवा लेना चाहिए।
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रेंट अग्रीमेंट न बनवाने का नुकसान मकान मालिक को तो होता ही है साथ ही किरायेदार को भी होता है।
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बिना रेंट अग्रीमेंट के मकान मालिक कभी भी किराया बढ़ा सकता है और कभी भी आपको कमरा खाली करने के लिए कह सकता है।
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वहीं अगर रेंट अग्रीमेंट न हो तो देरी से किराया देने पर मकान मालिक किरायेदार पर पेनल्टी नहीं लगा सकता और न ही प्रॉपर्टी को हुए नुकसान की भरपाई की मांग कर सकता है।
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