Dec 2, 2024
प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले लोग समय-समय पर अपनी कंपनी भी बदलते रहते हैं।
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ऐसे में कई बार कर्मचारी को लगता है कि उनका UAN नंबर एक है तो पीएफ अकाउंट भी एक ही होगा।
दरअसल, नई कंपनी में ज्वॉइनिंग के समय पुराने UAN नंबर से ही नया पीएफ अकाउंट खोल दिया जाता है।
हालांकि, नए पीएफ अकाउंट में पुरानी कंपनियों में जॉब के दौरान जमा हुआ फंड नहीं जुड़ पाता है।
ऐसे में पीएफ अकाउंट होल्डर को EPFO की वेबसाइट पर जाकर अकाउंट को मर्ज करना होता है।
इस प्रोसेस के लिए आपको ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/ पर जाना होगा।
इसके बाद सर्विसेज के सेक्शन पर जाएं और For Employees पर क्लिक करें। फिर One Employee - One EPF Account वाले ऑप्शन पर जाना होगा।
इसके बाद आपको अपना यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग-इन करना होगा। यहां पुराने ईपीएफ अकाउंट की डीटेल्स दिखेगी।
फिर ईपीएफ अकाउंट नबंर दर्ज कर सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद आपका ईपीएफ अकांउट मर्ज का आवेदन पूरा हो जाएगा।
आपके करंट एंप्लॉयर को उसे अप्रूव करना होगा। जिसके बाद EPFO आपके पुराने अकाउंट को नए अकाउंट में मर्ज कर देगा।
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