Dec 2, 2024

पुरानी कंपनी का PF अकाउंट ऐसे करें मर्ज, 5 मिनट का है काम

Ankita Pandey

प्राइवेट सेक्टर में नौकरी

प्राइवेट सेक्‍टर में नौकरी करने वाले लोग समय-समय पर अपनी कंपनी भी बदलते रहते हैं।

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एक ही पीएफ अकाउंट

ऐसे में कई बार कर्मचारी को लगता है कि उनका UAN नंबर एक है तो पीएफ अकाउंट भी एक ही होगा।

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नया पीएफ अकाउंट

दरअसल, नई कंपनी में ज्वॉइनिंग के समय पुराने UAN नंबर से ही नया पीएफ अकाउंट खोल दिया जाता है।

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नहीं जुड़ता फंड

हालांकि, नए पीएफ अकाउंट में पुरानी कंपनियों में जॉब के दौरान जमा हुआ फंड नहीं जुड़ पाता है।

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मर्ज करना होगा अकाउंट

ऐसे में पीएफ अकाउंट होल्डर को EPFO की वेबसाइट पर जाकर अकाउंट को मर्ज करना होता है।

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ईपीएफओ की वेबसाइट

इस प्रोसेस के लिए आपको ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/ पर जाना होगा।

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इस ऑप्शन को करें सेलेक्ट

इसके बाद सर्विसेज के सेक्‍शन पर जाएं और For Employees पर क्लिक करें। फिर One Employee - One EPF Account वाले ऑप्‍शन पर जाना होगा।

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दर्ज करें ये जानकारी

इसके बाद आपको अपना यूएएन, पासवर्ड और कैप्‍चा डालकर लॉग-इन करना होगा। यहां पुराने ईपीएफ अकाउंट की डीटेल्‍स दिखेगी।

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पूरा होगा आवेदन

फिर ईपीएफ अकाउंट नबंर दर्ज कर सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद आपका ईपीएफ अकांउट मर्ज का आवेदन पूरा हो जाएगा।

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मर्ज हो जाएगा अकाउंट

आपके करंट एंप्लॉयर को उसे अप्रूव करना होगा। जिसके बाद EPFO आपके पुराने अकाउंट को नए अकाउंट में मर्ज कर देगा।

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