Dec 17, 2022
अगर आपने कार या बाइक या कोई वाहन लोन लेकर खरीदा है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) पर बैंक का हाइपोथिकेशन (Hypothecation) दर्ज हो जाता है।
Credit: BCCL
जब आप गाड़ी का लोन चुका देते हैं तो आपको अपनी गाड़ी की RC से हाइपोथिकेशन हटवाना पड़ता है।
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हाइपोथिकेशन (Hypothecation) हटवाने की प्रक्रिया पहले काफी मुश्किल थी और इसके लिए आरटीओ के चक्कर लगाने होते थे।
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अब सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। हाइपोथिकेशन (Hypothecation) हटाने के लिए बैंक का पूरा लोन चुका दें।
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जब आप बैंक का ऑटो लोन चुका देते हैं तो आपको एक NOC (नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) मिलता है।
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NOC के साथ आपको फॉर्म 35 भी मिलता है जिस पर वाहन स्वामी और फाइनेंशियर के दस्तखत होने चाहिए।
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इन दोनों दस्तावेजों के साथ https://parivahan.gov.in पर जाएं और लॉगइन करने के बाद Hypothecation Termination ऑप्शन पर क्लिक करें।
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अब आपको सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के मुताबिक फीस जमा करानी होती है और NOC- फॉर्म 35 अपलोड करना होता है।
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ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के बाद ओरिजिनल RC, इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी, प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट की कॉपी, एड्रेस प्रूफ, आधार RTO ऑफिस में जमा कराएं और नई आरसी पाएं।
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