Nov 1, 2024

ट्रेन में पालतू जानवर के साथ करना है सफर, तो जान लें रेलवे के ये नियम

Vishal Mathel

क्या आपको पता है कि आप अपने पालतू जानवर (कुत्ते या बिल्ली) के साथ सफर कर सकते हैं?

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लग सकता है जुर्माना

लेकिन इसके लिए अलग नियमों का पालन करना पड़ता है। नियमों की अनदेखी से आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

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कौनसे वर्थ में कर सकते हैं यात्रा

आप अपने पेट को केवल फर्स्ट AC में 2 बर्थ या 4 बर्थ वाले कूप में ही ले जा सकते हैं। यानी आपको सबसे पहले इन बर्थ को बुक करना होगा।

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इन वर्थ में नहीं कर सकते यात्रा

यानी एसी 2 टियर, एसी 3 टियर, एसी चेयर कार, स्लीपर क्लास और सेकंड क्लास डिब्बों में पेट्स को नहीं ले जा सकता।

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क्या लेना होगा अलग टिकट

बता दें कि ट्रेन में एक यात्री (पीएनआर) पर सिर्फ एक ही पेट को ले जा सकता है। वहीं पेट के लिए आपको अलग से टिकट बुक करनी होगी।

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खुद उठानी होगी जिम्मेदारी

इसके अलावा आपको अपने डॉग या बिल्ली की पूरी जिम्मेदारी खुद से उठानी होगी।

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देनी होगी जानकारी

आपको स्टेशन के चीफ रिजर्वेशन ऑफिसर को आवेदन लिखकर पालतू जानवर के बारे में बताना होगा। इसके लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरह से आवेदन दे सकते हैं।

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वैक्सीनेशन सर्टिफिकेशन

ट्रेन में सफर करने से पहले आपको अपने पेट का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेशन रखना होगा। ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपका डॉग या बिल्ली फुली वैक्सीनेटेड है।

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