ट्रेन की सीट से चोरी हो गया तकिया चादर तो कौन होगा जिम्मेदार, किसे भरना पड़ेगा जुर्माना
Ankita Pandey
ट्रेन में सफर
हम सभी ने ट्रेन से कभी न कभी तो जरूर सफर किया होगा। ट्रेन के अलग अलग कोच में पैसेंजर्स को अलग अलग तरह की सुविधाएं मिलती हैं।
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AC कोच की सुविधाएं
आमतौर पर AC कोच में पैसेंजर्स को तकिया, चादर और कंबल मिलता है। जबकि, जनरल और स्लीपर कोच में ऐसी कोई सुविधा नहीं है।
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गलत और गैरकानूनी
कई बार पैसेंजर्स ट्रेन में मिलने वाली चीजों को घर भी उठाकर ले जाते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत और गैरकानूनी है।
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अटेंडेंट से मांग
कई बार जब किसी यात्री का तकिया और चादर नहीं मिलता तो रेलवे अटेंडेंट से इसकी मांग करता है। ऐसे में यात्रियों को इस्तेमाल के बाद इसे अटेंडेंट को सौंप देना चाहिए।
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सख्त कार्रवाई
ट्रेन में अगर किसी व्यक्ति को तकिया और चादर चुराते पकड़ा जाता है तो उसे रेलवे की तरफ से GRP को सौंप दिया जाता है। फिर उसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाती है।
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यात्री के खिलाफ कार्रवाई
रिपोर्ट्स की मानें तो जिस सीट से तकिया या चादर गायब होता है, उस यात्री के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।
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जेल या जुर्माना
रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट, 1966 के अनुसार, अगर कोई यात्री ट्रेन से सामान चुराते हुए पकड़ा जाता है तो 5 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है।
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पता लगाना मुश्किल
हालांकि, इस मामले में कार्रवाई बहुत कम हो पाती है क्योंकि ये पता लगा पाना मुश्किल होता है कि आखिर चादर या तकिया कौन ले गया।
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नैतिक दायित्व
ध्यान रहे कि ट्रेन में मिलने वाले ये सामान केवल आपके सफर को आरामदेह बनाने के लिए होते हैं। इनकी हिफाजत करना आपका नैतिक दायित्व है।
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