Mar 4, 2024
भारत में कुत्तों के हमले की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।
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ऐसे में लोग अब खतरनाक ब्रीड के कुत्तों को पालने से बच रहे हैं।
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अगर आप पिटबुल पालते हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा।
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भारत के अलग-अलग राज्यों में पिटबुल जैसे कुत्तों को पालने का नियम अलग है।
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अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपको पिटबुल पालने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
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अगर आपके पास पहले से पिटबुल है तब भी आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
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अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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अगर किसी का पालतू कुत्ता किसी दूसरे व्यक्ति को काट लेता है तो जिम्मेदारी कुत्ता पालने वाले व्यक्ति को लेनी होगी।
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पालतू कुत्ते के हमले से किसी व्यक्ति की मौत होती है, तो मालिक के खिलाफ IPC की धारा 304ए के तहत कार्रवाई हो सकती है।
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