Dec 14, 2023
हमारे देश में लाउडस्पीकर खूब सुनाई देते हैं। हर मौके पर लोग लाउडस्पीकर जमकर बजाते हैं।
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लेकिन तेज आवाज के वजह से लोगों को काफी परेशानी भी होती है।
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इस परेशानी से निपटने के लिए सरकार ने साल 2000 में नॉइज पॉल्यूशन नियम बनाए हैं।
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कोई बिना प्रशासन की लिखित अनुमति के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है।
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अगर किसी को अपने कार्यक्रम में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना है तो उसे प्रशासन से लिखित में मंजूरी लेनी होगी।
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धार्मिक स्थलों में भी इसी प्रक्रिया के तहत अनुमति मिलती है। सुबह 6 से लेकर रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की छूट है।
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साइलेंस जोन के अंदर आने वाली जगहों के 100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
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साइलेंस जोन में अस्पताल, कोर्ट और शैक्षणिक संस्थान इत्यादि शामिल हैं। यहां लाउडस्पीकर बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
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सुबह 6 बजे के बाद से रात के 10 बजे तक लाउडस्पीकर बजाया जा सकता है। रात 10 बजे के बाद से लेकर सुबह के 6 बजे तक इसपर पाबंदी है।
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