Dec 8, 2024
भारत में भी इनकम टैक्स वसूला जाता है और टैक्स स्लैब के तहत आपको कमाई का निश्चित हिस्सा इनकम टैक्स के रूप में भरना पड़ता है।
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भारत में दो तरह की टैक्स व्यवस्था है। इनमें से एक ओल्ड रिजीम है और दूसरी न्यू रिजीम है।
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क्या आप जानते हैं कि भारत में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी कमाई पर इनकम टैक्स नहीं लगता है?
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जहां दोनों ही तरह की टैक्स व्यवस्थाओं में टैक्स स्लैब के आधार पर टैक्स का भुगतान करना होता है, वहीं कुछ लोगों को टैक्स में राहत भी दी गई है।
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ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होता है।
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नई टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख तक की सालाना कमाई पर टैक्स छूट प्राप्त करने के लिए सेक्शन 87A के तहत आवेदन कर सकते हैं।
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इस तरह अगर आप हर साल 7 लाख रुपये कमा रहे हैं और आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं तो आपको टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा।
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इस तरह ओल्ड टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये प्रतिवर्ष और न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख प्रतिवर्ष कमाने वाले लोगों को इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करना होता है।
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