Oct 25, 2024
किसी भी समझौते या डील में मौजूद नियमों एवं शर्तों को लागू करने के लिए स्टाम्प पेपर का इस्तेमाल किया जाता है।
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स्टाम्प पेपर कई जगहों पर काम आता है। स्टाम्प पेपर गैर-कानूनी भी होते हैं और इनका इस्तेमाल कुछ बेचने या खरीदने पर भी होता है।
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स्टाम्प पेपर का इस्तेमाल एफिडेविट के तौर पर भी होता है और नाम बदलवाने जैसे जरूरी कामों में भी यह जरूरी होता है।
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इतना ही नहीं, अगर प्रॉपर्टी खरीद या बेच रहे हैं तब भी स्टाम्प पेपर का इस्तेमाल किया जाता है।
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लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्टाम्प पेपर की वैलिडिटी कितनी होती है और यह कब तक वैलिड होते हैं?
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आपको जानकर शायद हैरानी होगी लेकिन भारत में स्टाम्प पेपर की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है।
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स्टाम्प एक्ट 1899 में स्टाम्प पेपर की एक्सपायरी डेट से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है।
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इस वक्त भारत का वित्त मंत्रालय स्टाम्प एक्ट 1899 को संशोधित करने की कोशिश कर रहा है ताकि स्टाम्प पेपर की वैलिडिटी 1 साल की जा सके।
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