Aug 25, 2024
जब भी हम किराए (Rent) पर घर लेते हैं, तो रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है।
Credit: iStock
रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए ही बनता है, ऐसा क्यों होता और इसके पीछे की वजह क्या है?
Credit: iStock
भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 (डी) के चलते रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का होता है।
Credit: iStock
एक साल से कम अवधि के लिए रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है।
Credit: iStock
इसका मतलब ये है कि मकान मालिक 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट बना सकते हैं।
Credit: iStock
पेचीदा कानूनों और अधिकतर कानूनों का किराएदारों के पक्ष में होना इसकी एक बड़ी वजह है।
Credit: iStock
कई बार थोड़ी सी चूक की वजह से संपत्ति के मालिक को कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ जाती है।
Credit: iStock
इसके अलावा 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट किए जाने की बड़ी वजह स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से बचना है।
Credit: iStock
इस स्टोरी को देखने के लिए थॅंक्स