Consumer Day: उपभोक्ता फोरम में ऐसे करें शिकायत दर्ज, नोट कर लें ये टोल फ्री नंबर

कुलदीप राघव

Mar 15, 2023

आज है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

दुनियाभर में 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। जानें इस दिन को मनाने के पीछे क्या है उद्देश्य, इसका इतिहास और साल 2023 की क्या है थीम।

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उपभोक्ताओं को मिले हैं अधिकार

भारत में उपभोक्ताओं के अधिकारों को 'सूचना का अधिकार' कहकर संबोधित किया गया है। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उपभोक्ताओं को कई अधिकार दिए हैं।

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कर सकते हैं शिकायत

उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और शिकायतों के निवारण के लिए National Consumer Helpline पोर्टल पर जा सकते हैं। आप किसी भी उपभोक्ता मामले की शिकायत फोन, SMS और ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं।

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इस नंबर पर करें फोन

शिकायत दर्ज कराने के लिए सुबह 9.30 से शाम 5.30 तक टोल-फ्री नंबर 1800-11-4000 पर कॉल कर सकते हैं। NCH की ओर से एजेंट आपके घर आकर संबधित शिकायत से जुड़े दस्तावेज भी प्राप्त करेगा।

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SMS से करें शिकायत

SMS के जरिए भी आप शिकायत कर सकते हैं। आपको 8130009809 नंबर पर SMS करना होगा।

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होती है त्वरित कार्रवाई

उपभोक्ता मामले की शिकायत को त्वरित संज्ञान लिया जाता है और उस पर उचित कार्रवाई की जाती है।

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भारत में 24 दिसंबर का दिन

भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर 1986 को, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी मिली।

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UMANG ऐप से करें शिकायत

आप उपभोक्ता मामलों की शिकायत NCH की मोबाइल एप्लीकेशन और UMANG मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी कर सकते हैं।

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वेबसाइट से करें शिकायत

NCH की वेबसाइट https://consumerhelpline.gov.in/ पर जाकर भी आप उपभोक्ता मामले के शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

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