रिश्वत लेने के जुर्म में मौत की सजा, जानें किस देश की अदालत ने सुनाया इतना कठोर फैसला
Sentenced To Death For Taking Bribes : चीन में एक पूर्व बैंकर को रिश्वत लेने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई है। तिआनजिन की एक अदालत द्वारा सुनाए फैसले के अनुसार, उसके आजीवन राजनीतिक अधिकार भी छीन लिए गए और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गयी है।
सांकेतिक तस्वीर। (साभार- Freepik)
World News: चीन की एक अदालत ने 15.1 करोड़ डॉलर की घूस लेने के जुर्म में एक पूर्व बैंकर को मौत की सजा सुनायी है जो अपने आप में विरला मामला है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी ‘शिन्हुआ’ ने बुधवार को बताया कि चाइना हुआरोंग इंटरनेशनल होल्डिंग्स (सीएचआईएच) के पूर्व महाप्रबंधक बाई तिआनहुई को मंगलवार को तिआनजिन की एक अदालत ने मौत की सजा सुनायी।
जब्त कर ली गयी सारी संपत्ति
तिआनजिन की एक अदालत द्वारा सुनाए फैसले के अनुसार, उसके आजीवन राजनीतिक अधिकार भी छीन लिए गए और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गयी है। उसकी अवैध आय को बरामद किया जाएगा और उसे सरकारी खजाने में जमा कराया जाएगा। अदालत ने कहा कि बाई ने भारी रकम के बदले में अधिग्रहण और परियोजनाओं के वित्त पोषण में दूसरों की मदद करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया।
कबूल कर लिया अपना अपराध
उसने कहा कि बाई के कृत्य रिश्वत का अपराध हैं। रिश्वत के तौर पर ली गयी रकम बड़ी है, अपराध की परिस्थितियां गंभीर है और इसका सामाजिक असर बहुत खराब है जिससे देश और लोगों के हितों को काफी नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के 2012 में सत्ता संभालने के बाद से भ्रष्टाचार रोधी अभियान के तहत कई चीनी अधिकारियों को सजा सुनायी गयी है लेकिन मौत की सजा विरले ही दी गयी है क्योंकि उनमें से ज्यादातर ने अपना अपराध कबूल कर लिया और इसके बदले में उन्हें मृत्युदंड के बजाय जेल की लंबी सजा सुनायी गयी।
बाई भ्रष्टाचार के लिए मौत की सजा पाने वाला चीन का दूसरा अधिकारी है। जनवरी 2021 में भी इसी अदालत ने सीएचएएम के पूर्व चेयरमैन लाई शियोमिन को मौत की सजा सुनायी थी।
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