बांग्लादेश की अदालत से चिन्मय कृष्ण दास को फिर झटका, खारिज की जमानत याचिका

ढाका से चटगांव गए 11 सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की एक टीम द्वारा दाखिल जमानत याचिका को मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश एमडी सैफुल इस्लाम ने लगभग 30 मिनट तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खारिज कर दिया।

चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका खारिज

Chinmoy Das Bail Plea Rejected: बांग्लादेश के चटगांव की एक अदालत ने जेल में बंद हिंदू भिक्षु चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्हें ढाका पुलिस ने 25 नवंबर को देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया था। ढाका स्थित द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, ढाका से चटगांव गए 11 सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की एक टीम द्वारा दाखिल जमानत याचिका को मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश एमडी सैफुल इस्लाम ने लगभग 30 मिनट तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खारिज कर दिया।

11 वकीलों की टीम ने दायर की जमानत याचिका

11 वकीलों की टीम का नेतृत्व अधिवक्ता अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने किया, जो सम्मिलितो सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता भी हैं। इसी संगठन का हिस्सा चिन्मय कृष्ण दास भी हैं। इस्लामवादियों द्वारा सार्वजनिक पिटाई की धमकी के बाद चटगांव अदालत में चिन्मय का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई वकील नहीं आ सका, जिसके एक महीने बाद आज कड़ी सुरक्षा के बीच सुनवाई हुई।

चिन्मय कृष्ण दास के पिछले वकील, रबींद्रनाथ घोष अचानक सीने में दर्द के बाद कोलकाता के सेठ सुखलाल करनानी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती हैं। घोष ने दिसंबर में चिन्मय दास के लिए कानूनी मदद लेने की भरपूर कोशिश की थी। 75 वर्षीय वरिष्ठ वकील घोष ने कहा कि जब वह जमानत याचिका दायर करने गए तो अदालत के बाहर उन्हें परेशान किया गया और उन पर हमला किया गया। सुनवाई के दौरान सैकड़ों वकील अदालत कक्ष में भिड़ गए, जिससे अफरा-तफरी मच गई।

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