Bangladesh News :'पूर्व पीएम शेख हसीना को वापस भेजें...' यूनुस सरकार ने भारत से प्रत्यर्पण की औपचारिक मांग की
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सोमवार को कहा कि उसने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका वापस भेजने के लिए भारत को एक राजनयिक संदेश भेजा है।
शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग
बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने टाइम्स नाउ को बताया कि ढाका ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत किया है। हुसैन के अनुसार, बांग्लादेश ने दिसंबर 2013 की कैदी विनिमय संधि का हवाला देते हुए हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करते हुए नई दिल्ली को एक राजनयिक नोट भेजा है। हुसैन ने कहा, "हमने भारत सरकार को एक मौखिक नोट (राजनयिक संदेश) भेजा है जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश सरकार न्यायिक प्रक्रिया के लिए उन्हें (हसीना) वापस यहां चाहती है।"
गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) जहांगीर आलम चौधरी ने ढाका ट्रिब्यून को बताया: "हमारा भारत के साथ कैदी विनिमय समझौता ( prisoner exchange agreement) है इसे उसी समझौते के तहत लागू किया जाएगा।"
हालांकि, विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, संधि की शर्तें इस स्थिति में लागू नहीं होंगी, क्योंकि हसीना भारत में राजनीतिक कैदी नहीं हैं और उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया है या गिरफ्तार नहीं किया गया है।
बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मुहम्मद यूनुस ने पिछले महीने पुष्टि की थी कि उनकी सरकार औपचारिक रूप से भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेगी। अपने कार्यकाल के 100वें दिन राष्ट्रीय संबोधन के दौरान उन्होंने कहा, "हम भारत से दिवंगत तानाशाह शेख हसीना की वापसी की मांग करेंगे।" हसीना 5 अगस्त को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत भाग गईं, जिसने उनके 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया।
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नोबेल पुरस्कार विजेता ने कहा कि सरकार जुलाई और अगस्त में छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के दौरान हताहतों की संख्या के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनुस ने कहा, "मैंने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मुख्य अभियोजक करीम खान के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है।"
हसीना के खिलाफ 51 मामले
बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोक्ता एमडी ताजुल इस्लाम ने कहा कि ढाका हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के लिए आवेदन करेगा। गौर हो कि शेख हसीना पर 51 मामले चल रहे हैं, जिनमें से 42 हत्या के हैं। दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि में यह स्पष्ट किया गया है कि राजनीतिक अपराध भले ही इनकार का आधार हो सकते हैं, लेकिन हत्या जैसे अपराधों को "राजनीतिक चरित्र का अपराध नहीं माना जाएगा"
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रवि वैश्य author
मैं 'Times Now नवभारत' Digital में Assistant Editor के रूप में सेवाएं दे रहा हूं, 'न्यूज़ की दुनि...और देखें
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