'शेख हसीना को 12 फरवरी तक गिरफ्तार करें': बांग्लादेश की कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ जारी किया दूसरा वारंट
बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने अधिकारियों को शेख हसीना और अन्य को 12 फरवरी से पहले गिरफ्तार करने और पेश करने का आदेश दिया
शेख हसीना पर बांग्लादेश का नया पैंतरा आया समने
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना सेना और प्रदर्शनकारियों के बढ़ते दबाव के बीच इस्तीफा देने के बाद भारत चली गई थीं, जिसके बाद से वे अपने देश में वांछित हैं। सोमवार को उनके शासन के दौरान जबरन गायब किए जाने के आरोप में उनके खिलाफ दूसरा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। वारंट बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) द्वारा जारी किया गया है।
न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मजूमदार की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने अभियोजन पक्ष द्वारा इन 11 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए दो याचिकाएं दायर करने के बाद आदेश जारी किए। डेली स्टार के अनुसार न्यायाधिकरण ने अधिकारियों को शेख हसीना और अन्य को 12 फरवरी से पहले गिरफ्तार करने और पेश करने का आदेश दिया।
ढाका ने मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में हसीना के खिलाफ पहले ही गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। पिछले साल न्यायाधिकरण ने शेख हसीना और 45 अन्य लोगों के खिलाफ छात्र नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के दौरान मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के संबंध में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके कारण उन्हें पद से हटा दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 500 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।
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घरेलू अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) के मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम के अनुसार, शेख हसीना और उनके सैन्य सलाहकार, सैन्य कर्मियों और अन्य कानून प्रवर्तन अधिकारियों सहित 11 अन्य लोगों के लिए एक नया वारंट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि अदालत मुकदमे को आगे बढ़ाना चाहती है, और कहा, 'हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मुकदमा जल्द से जल्द समाप्त हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कानून तोड़ेंगे या उचित प्रक्रिया के बिना फैसला सुनाएंगे।'
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रवि वैश्य author
मैं 'Times Now नवभारत' Digital में Assistant Editor के रूप में सेवाएं दे रहा हूं, 'न्यूज़ की दुनि...और देखें
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